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पी एम किसान मानधन योजना

पी एम किसान मानधन योजना के तहत मिलेंगे ३ हजार रुपये प्रति महीने

पी एम किसान मानधन योजना के तहत मिलेंगे ३ हजार रुपये प्रति महीने

पी एम किसान मानधन योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा ६० साल की आयु के किसानों को ३००० रुपये पेंशन बतौर दिए जायेंगे, जिसके लिए किसान १८ से लेकर ४० तक की आयु में आवेदन कर सकते हैं, साथ ही जिन किसानों के पास २ हेक्टेयर जमीन होगी वही लोग इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। केंद्र सरकार किसानों के हित में नयी नयी योजनाएं लाती रहती है, जिसका पूर्णतया लाभ उद्देश्य किसानों की खुशहाली व समृद्धि होता है। पी एम किसान मानधन योजना को भी इसी उद्देश्य से किसानों के लिए लाया गया है, क्योंकि किसान ६० साल के बाद शारीरिक रूप से किसी भी कार्य को करने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे में उनके आय का स्त्रोत सही मायने में बन पाना मुश्किल होता है, इसलिए उनकी आजीविका को चलाने के लिए पी एम किसान मंथन योजना द्वारा ६० साल से अधिक आयु वाले किसानों को ३००० रुपये पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता देने का एलान किया है।

पी एम किसान मानधन योजना क्या है एवं इसके क्या लाभ हैं ?

पी एम किसान मानधन योजना केंद्र सरकार द्वारा लागू की गयी अन्य किसान कल्याणकारी योजनाओं की भांति ही है। जिसके तहत २ हेक्टेयर भूमि रखने वाले किसानों को ६० साल के उपरांत केंद्र सरकार द्वारा पी एम किसान मानधन योजना के तहत हर महीने ३००० रुपये की धनराशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। इसका सबसे अधिक लाभ शारीरिक रूप से असमर्थ किसानों को होगा क्योंकि वह कुछ कार्य करने की स्तिथि में नहीं रहते हैं, जिससे कि वह कुछ आय कर सकें पी एम किसान मानधन योजना के तहत दी जाने वाली राशि उनकी आजीविका को अच्छा बनाने में बेहद मदद करेगी।


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मानधन योजना का लाभ उठाने के लिए क्या करना होगा ?

केंद्र सरकार द्वारा लागू की गयी मानधन योजना का लाभ उठाने के लिए १८ वर्ष की आयु के किसानों को ५५ रुपये प्रति माह जमा करने होंगे। ३० वर्ष आयु से यह राशि ११० तथा ४० की आयु से यह धनराशि २०० रूपए हो जाएगी, जो कि लाभ लेने वाले किसान को ६० साल तक भरना आवश्यक है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आवेदन करने वाले किसान के पास कम से कम २ हेक्टेयर भूमि का होना अति आवश्यक है, अन्यथा वह इस योजना का लाभ नहीं ले पायेगा। पी एम मानधन योजना का लाभ लेने के लिए उपरोक्त सभी बातों का पालन करना बेहद आवश्यक है।

कैसे करें मानधन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन ?

  • सर्वप्रथम आवेदनकर्ता समीप किसी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएँ
  • भूमि से सम्बंधित कागजात एवं व्यक्तिगत व पारिवारिक वार्षिक आय का प्रमाण पत्र दें
  • अपना सही बैंक खाता संख्या प्रदान करें
  • आवेदन पत्र को आधार कार्ड से जोड़ें
  • इसके उपरांत पेंशन की खाते की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी

किसानों को कितनी मिला करेगी मानधन योजना के तहत पेंशन ?

प्रत्येक किसान को प्रति महीने ३००० रुपये दिए जायेंगे, लेकिन तब जब उसकी आयु ६० वर्ष हो चुकी होगी। किसान द्वारा जमा की गयी धनराशि को किसान मानधन योजना के तहत वापिस कर दिया जायेगा। हर महीने ३००० हजार देने के बाद किसान को सालाना ३६००० रूपये की पेंशन मिला करेगी, जिससे किसान अपने रोजमर्रा की जिंदगी को आसानी से जीने में समर्थ होगा। साथ ही किसान का बुढ़ापा किसी आर्थिक संकट का शिकार नहीं होगा।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत दी जाएगी किसानों को पेंशन; जाने क्या है स्कीम

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत दी जाएगी किसानों को पेंशन; जाने क्या है स्कीम

भारत सरकार किसानों के कल्याण के लिए समय-समय पर कई तरह की योजनाएं चलाती रहती है. अभी भी सरकार द्वारा किसानों के हित का ध्यान रखते हुए पीएम किसान सम्मान निधि, किसान समृद्धि केंद्र, किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना समेत कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है. 

हम सभी जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल ₹6000 दिए जाते हैं जो उन्हें ₹2000 की किस्त में तीन बार खाते में दिए जाते हैं. 

सरकार द्वारा किसानों को उनके बुढ़ापे के दौरान मदद करने के लिए एक पेंशन स्कीम भी चलाई जा रही है. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत किसान सरकार से पेंशन ले सकते हैं.

क्या है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए चालू की गई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुढ़ापे में किसानों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देना है. 

18 से 40 साल की उम्र के किसान इस योजना के तहत फायदा ले सकते हैं. अगर जमीन की बात की जाए तो 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले छोटे और सीमांत किसान इस योजना के लिए आवेदन दे सकते हैं. 

इसके अलावा अगर उनके नाम पर राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में किसी भी तरह की भूमिका रिकॉर्ड है तो इस योजना के तहत उन्हें योग्य नहीं माना जाएगा. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अनुसार एक बार किसान जब 60 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता है तो उसके बाद उन्हें हर महीने ₹3000 की न्यूनतम पेंशन सरकार द्वारा दी जाएगी.  

इसके अलावा अगर किसी कारण से किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान की पत्नी या फिर परिवार को पेंशन का आधा हिस्सा यानी कि 50% पेंशन मुहैया करवाई जाएगी. सरकार द्वारा दी जाने वाली यह पेंशन केवल पति पत्नी के लिए ही लागू है एक बार किसान की मृत्यु होने पर उसके बच्चे इस योजना के तहत लाभ नहीं उठा सकते हैं. 

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कितने किसान  दे रहे हैं आवेदन?

इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच में किसान आवेदन दे सकता है.  इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए किसानों को 60 साल की उम्र तक हर महीना केवल 55 से ₹200 का योगदान करना होगा. 

एक बार 60 वर्ष का हो जाने के बाद आप इस स्कीम के तहत पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाते हैं. इसके बाद हर महीने उनके पेंशन खाते में एक निश्चित राशि सरकार द्वारा जमा होती रहेगी. 

इस योजना में सरकार मिलान योगदान देती है. उदाहरण के लिए अगर कोई भी किसान खाते में ₹200 जमा कर रहा है तो सरकार की तरफ से भी उस खाते में ₹200 जमा किए जाएंगे. आंकड़ों की मानें तो अभी तक लगभग 2 करोड़ से ज्यादा किसान प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के विकल्प को चुनने के लिए आवेदन दे चुके हैं